बड़वानी / कल दिनांक १५.११.२०२३ बुधवार की शाम 6 बजे से थम जायेगा चुनावी शोर-गुल उसके बाद घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकेगे। जिला दण्डाधिकारी डाॅ. राहुल हरिदास फटिंग ने बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है जिसके तहत निम्नानुसार प्रतिबंध रहेगा।
1-दिनांक १५.११.२०२३ को सांय ६.०० बजे से दिनांक १८.११.२०२३ को सुबह ०७.०० बजे तक सार्वजनिक स्थान पर ५ से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होने / एक साथ आवाजाही करना अनुमत्य नहीं होगा, तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान द्वार से द्वार करना प्रतिबंधित नहीं रहेगा मृत्यु, विवाह आदि सामाजिक प्रयोजनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
2- दिनांक १४.११.२०२३ से १७-११-२०२३ तक बड़वानी जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर किसी भी होटल, धर्मशाला मेरेज गार्डन, सामुदायिक भवन आदि की बुकिंग की जानकारी संबंधित मालिकों को तत्काल थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग आफिसर को देना अनिवार्य होगी संबंधित मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि इनका उपयोग राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों व्दारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये नहीं किया जा रहा है उक्त प्रतिबंध दिनांक १८-११-२०२३ की प्रातः ७.०० बजे तक लागू रहेगा ।
3-ऐसे सभी कार्यकर्ता जो किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रचार-प्रसार अभियान हेतु आये है एवं उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे सभी निर्वाचन क्षेत्र को दिनांक १५.११.२०२३ की शाम ६.०० बजे पश्चात तुरंत छोड़ दे, किन्तु यह प्रतिबंध राजनैतिक दल के उस पदधारी को लागू नहीं होगा जो राज्य का प्रभारी है एवं राजनैतिक दल द्वारा राज्य मुख्यालय में रहने की जगह घोषित हो किन्तु ऐसे पदाधिकारी की आवाजाही सामान्य रूप से अपने पार्टी कार्यालय एवं उनके ठहरने के स्थान के बीच सीमित रहेगी। किन्तु आप्त परिजन (ब्लड रिलेशन) जैसे माता-पिता, पनि, बच्चे आदि पर यह लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध दिनांक १८.११.२०२३ की सुबह ७.०० बजे तक लागू रहेगा।
4-अभ्यर्थी / राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को प्रभावित किये जाने हेतु कोई भी सामुदायिक रसोईघर लंगर, भण्डारे आदि की व्यवस्था नहीं की जायेगी। यह प्रतिबंध दिनांक १५.११.२०२३ की शाम ६.०० बजे से १८.११.२०२३ की सुबह ७.०० बजे तक लागू रहेगा।
5-दिनांक १५.११.२०२३ को सायं ६.०० बजे से दिनांक १८.११.२०२३ की सुबह ७.०० बजे तक किसी होटल, आहार, गृह मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिंटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा, न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा।
6-किसी भी प्रकार के ध्वनीविस्तारक यंत्र का उपयोग दिनांक १५.११.२०२३ की सायं काल ६.०० बजे से दिनांक १८.११.२०२३ की सुबह ७.०० बजे तक अनुमत्य नहीं होगा
7-किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदाता को मतदान केन्द्र तक लाने अथवा वापस छोडने हेतु कसी भी प्रकार का वाहन अथवा परिवहन व्यवस्था किया जाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा १२३ (५) एवं १३३ के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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