बड़वानी / लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों रूल ऑफ लॉ के तहत पारदर्शी एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करे। रूल ऑफ ला के तहत विभिन्न अधिनियम जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट के प्रावधानों को पालन सुनिश्चित करने एवं कार्यवाही हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी एवं निरीक्षक जिम्मेदार होते है। अतः उक्त अधिकारी-कर्मचारी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ निर्णय लेते हुए कार्य करे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राहुल फटिंग ने शासकीय कर्मियों के निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्य करने हेतु रूल आफ लॉ का पालन करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये है। जारी दिशा निर्देशो में शासकीय कर्मियों से अपेक्षित आचरण का उल्लेख किया गया है।

शासकीय कर्मियों से अपेक्षित आचरण

ऽ          सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों पर जनता को विश्वास होना चाहिए तथा उन्हे ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे की ऐसी शंका हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे है।

ऽ          शासकीय कर्मचारी को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नही लेना चाहिए।

ऽ          निर्वाचन से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेगा और न ही उसे मत देने हेतु किसी प्रकार का प्रभाव डालेगा।

ऽ          शासकीय सेवक निर्वाचन में खड़े किसी अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नही करेगा।

ऽ          यदि मंत्री संस्था या पार्टी की ओर से आमसभा आयोजित की जाती है तो सभा की व्यवस्था नही की जाये, केवल कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

ऽ          यदि कोई मंत्री चुनाव कार्य से कही जाते है तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नही जाये।

ऽ          निर्वाचन व्यय से संबंधी टीम में शामिल एवं कानून तथा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कार्य कर रहे कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों को किसी भी प्रकार के राजनैतिक आयोजनों में शामिल नही होना चाहिए।

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