बड़वानी / दिनांक 04.04.2024 को उप निरीक्षक, श्रीमती ममता जमरा, थाना अंजड़ पर पदस्थापना के दौरान थाना अंजड़ के अप.क्र. 413/2023 धारा 363,366,376(2)(n) भादवि एवं 5एल/6 पोक्सो एक्ट के गंभीर मामले में प्रकरण के उत्कृष्ट अनुसंधान व पेशेवर कार्यशैली पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रितु उर्फ रितेश पिता अशोक उम्र 18 साल निवासी कुकुरा बसाहट बड़वानी को 20 (बीस) वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/-रू. (एक हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण के उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उप निरीक्षक, श्रीमती ममता जमरा, निर्वाचन सेल बड़वानी को पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री पुनीत गेहलोद द्वारा प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया l
इसी प्रकार उप निरीक्षक, कविता कनेश, थाना बड़वानी पर पदस्थापना के दौरान थाना बड़वानी के अप.क्र. 80/2023 धारा 363,366,376(2)(n) भादवि एवं 3/4,5l/6 पोक्सो एक्ट के गंभीर मामले में प्रकरण के उत्कृष्ट अनुसंधान व पेशेवर कार्यशैली पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अनिल पिता सरदार मोरी उम्र 20 साल निवासी ग्राम फिफेड़ा थाना डही जिला धार को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000/-रू. (एक हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण के उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उप निरीक्षक, कविता कनेश, थाना राजपुर को पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री पुनीत गेहलोद द्वारा प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया l

उप निरीक्षक, श्रीमती ममता जमरा, थाना ठीकरी पर पदस्थापना के दौरान थाना ठीकरी के अप.क्र. 486/2023 धारा 363,366,354,506,34 भादवि एवं 7/8 पोक्सो एक्ट के गंभीर मामले में प्रकरण के उत्कृष्ट अनुसंधान व पेशेवर कार्यशैली पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी 1. संजय उर्फ संजू पिता हीरालाल बंजारा उम्र 23 साल निवासी टांडा जिला झाबुआ, 2. शिवराम पिता भग्गू उम्र 18 साल निवासी ग्राम वासवी थाना धामनोद जिला धार, 3. मिथुर पिता दयाराम उम्र 32 साल निवासी ग्राम केरवा को आजीवन कारावास एवं 1000-1000/-रू. (एक-एक हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त प्रकरण के उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उप निरीक्षक, श्रीमती ममता जमरा, निर्वाचन सेल बड़वानी को पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री पुनीत गेहलोद द्वारा प्रशस्ति प्रदान कर सम्मानित किया गया l

