बडवानी  / दिनांक 01 जुलाई 2024 को पुरे देश में भारत सरकार ने तीन नये कानून लागु किये है, जिसमें (1) भारतीय न्याय संहिता-2023 (2) भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता-2023 एवं (3) भारतीय साक्ष्य विधान-2023 है, पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने सभी थाना प्रभारीयों को नवीन कानून के अंतर्गत प्रथम सुचना रिपोर्ट लेख कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये है । दिनांक 01.07.2024 को फरियादी हिरालाल अलावे निवासी ग्राम भवती ने सूचना दिया की पैसे की लेनदेन की बात पर उसके भतीजे दिलीप ने मारपीट किया है, सुचना पर भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296,115(2),351(2) में पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबध्द कर फरियादी को एक प्रति दी गई ।

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