बड़वानी  / अवैध हथियारों के निर्माण , क्रय-विक्रय पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद के निर्देशन में “ऑपरेशन 360” जारी है जिसके अंतर्गत अवैध हथियार तस्करी के प्रत्येक पहलू पर ज़िला पुलिस द्वारा ज़ोर दिया जा रहा है । सशक्त आसूचना तंत्र विकसित कर अवैध आर्म्स तस्करी को रोकना , कुख्यात अंतर राज्यीय तस्करों को गिरफ़्तार करना , दूसरे राज्यो की पुलिस को मदद प्रदान कर उनके मोस्ट वांटेड आरोपियों को गिरफ़्तार करना , वैज्ञानिक ढंग से विवेचना कर आरोपियों को न्यायालय से दंडित करवाना, आदतन तस्करों पर रासुका/ज़िला बदर/बॉण्ड ओवर संबंधी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना एवं अवैध हथियार तस्करी में संलग्न लोगो को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में मदद करना जैसे पृथक-पृथक पहलुओं पर ज़िला पुलिस समांतर रूप से सक्रिय रही है ।

इसी तारतम्य में थाना जुलवानिया पर विगत वर्ष सितंबर माह में अवैध हथियार से संबंधित अपराध में पुलिस द्वारा वैज्ञानिक ढंग से विवेचना करते हुवे समय सीमा में चार्जशीट पेश की एवं  माननीय न्यायालय द्वारा जारी समन्स एवं वारंट को त्वरित रूप से तामील करवाते हुवे मात्र 9 माह के भीतर प्रकरण के आरोपी सतीश जोगी निवासी चरखी दादरी हरियाणा को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया ।

पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद ने बताया कि ज़िला पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के प्रत्येक प्रकरण को पूर्ण गंभीरता से लेकर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन पर ज़ोर दिया जा रहा है जिसके चलते आरोपीयो को न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचना संबंधी कमियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है , परिणामस्वरूप आरोपियों को माननीय न्यायालय से कठोर कारावास की सजा आदेशित की जा रही है ।

पुलिस कप्तान के अनुसार पेशेवर विवेचना के साथ साथ समय सीमा को भी प्राथमिकता दी जा रही है और न्यायालय द्वारा जारी प्रत्येक समन को मिशन स्तर पर तामील करवाया जा रहा है जिसके चलते माननीय न्यायालय से त्वरित निर्णय जारी हो सके हैं ।

पुलिस अधीक्षक ने उक्त प्रकरण के विवेचक श्री रामकृष्ण लौवंशी एवं विवेचना में संलग्न संपूर्ण टीम को प्रशंसित कर उत्कृष्ट कार्य हेतु शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं ।

उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन 360 के तहत बड़वानी पुलिस के द्वारा 03 माह पूर्व भी अवैध हथियारों से संबंधित प्रकरण में थाना अंजड़ पर दर्ज अपराध में आरोपी जसपाल सिंह सिकलीगर  को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दिलवाई थी।

इस अभियान के तहत विगत दिनों में उमर्टी के 02 सिकलीगर बलवीर सिंह और नरेंद्र सिंह पर रासुका भी लगाई गई थी साथ ही 03 सिकलीगरो अमेरिकन पिता डोडा सिंह, सोनू पिता दर्शन सिंह, जसपाल सिंह को जिला बदर किया गया है।

वहीं दूसरी ओर सिकलीगरों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए 38 सिकलीगरों को रोजगार दिलवाए गए हैं 05 सिकलीगरों को आईटीआई में भर्ती करवाया गया है कुल 42 सिकलीगरों को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है एवं 70 सिकलीगरों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतू लोन प्राप्त करने में मदद भी की जा रही है।

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