बड़वानी/राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु जारी विज्ञप्ती अनुसार सीएमएचओ सहित कुल 21 वाहनों की उपलब्धता के लिए विभाग व्दारा में. दाघिच लाईफ सिक्योर एम्बुलेंस सर्विस प्रा. लि. 745 वार्ड 15 दाघिच भवन आवास काॅलोनी, छापीहेड़ा जिला राजगढ़ की निविदा स्वीकृत कर नियमानुसार 26 विन्दुओं पर अनुबंध एवं निविदा शर्तो का अनुबंध निष्पादित किया गया । अनुबंध की शर्त क्रंमाक 3 में स्पष्ट उल्लेखित है कि आपके व्दारा अनुबंधित वाहनों के साथ प्रशिक्षित ड्राईवर निर्धारित युनीफार्म, जिसके पास वैद्य लायसेंस हो, जिनका व्यवहार सौम्य, मधुर हो, जो शारीरिक रुप से स्वस्थ्य हो, को उपलब्ध कराना होगा। वाहन चालक के चरित्र सत्यापन एवं पुलिस वेरीफिकेशन की समस्त जिम्मंेदारी आपकी होगी। यदि वाहन चालक का चरित्र संदेहास्पद पाया जाता है तो आपको तत्काल उसे परिवर्तित करना होगा।

वाबजूद उक्त अनुबंध एवं शर्त की धज्जियाॅं बिखेरते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी के  कार्यालयीन आदंेश क्रमांक/एनएचएम/2023/8788 दिनांक 6.07.2023 से सीएमएचओ के अनुबंधित वाहन पर विभागीय वाहन चालक माणक रावत को वाहन चलाने हेतु आदेशित किया गया।

आखिर क्या कारण है कि नियमो को ताख में रखकर नियम विरुद्ध आदेश जारी कर मनमानी की गई ? अंनुबंधित कम्पनी के व्दारा उक्त वाहन पर अनुबंध व शर्तानुसार वाहन चालक उपलब्ध नही करवाया ? यदि करवाया गया तो फिर कम्पनी के वाहन चालक का उपयोग कहाॅं और कैसे लिया गया? यदि लिया गया तो उसके वेतन-भत्तों आदि का भुगतान कैसे किया गया कि उच्च स्तरीय जाॅंच होना चाहिए।

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