इंदौर लोकायुक्त की ट्रेप कार्यवाही :-

आवेदिका– पिंकी पवार पति श्री घनश्याम पवार उम्र 39 वर्ष संचालिका मां वैष्णवी स्व सहायता समूह अंजड़ जिला बड़वानी

आरोपी

1-  सौजन्य जोशी पिता अशोक जोशी उम्र 36 वर्ष निदेशक (मूल पद बैंक ऑफ़ इंडिया प्रबंधक स्केल-2) निवासी मकान नंबर 44 एमआइजी कॉलोनी धार निवासी स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी

2- जागृति जोशी पति सौजन्य जोशी

रिश्वत राशि- 10,000/- रुपये।

 

विवरण– आवेदिका द्वारा मां वैष्णवी स्व सहायता समूह समूह का संचालन किया जाता है जिसके तहत आवेदिका द्वारा स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी मैं प्रशिक्षणरत महिला एवं पुरुषों के भोजन हेतु कैंटीन संचालक किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को सुबह का नाश्ता दोपहर एवं शाम को भोजन प्रदान किया जाता है आवेदिका द्वारा द्वारा माह जुलाई 2024 से 20 अगस्त 2024 तक प्रदान किए गए भोजन की राशि 193167 रुपए के बिल स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रस्तुत किए गए तथा बिलों के भुगतान हेतु आवेदिका द्वारा स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की निदेशक श्री सौजन्य जोशी से मुलाकात की तो उनके द्वारा बिलो का भुगतान किए जाने के एवज़ में 48000 कमीशन की मांग की जा रही थी जिसकी शिकायत आवेदिका द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में की गई शिकायत सत्यापन उपरांत आरोपी एवं आरोपी की पत्नी जागृति जोशी को आज दिनांक 23/09/2024 को 10,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया है

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