बड़वानी / प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने पारित अपने फैसले में भारतीय स्टेट बैंक शाखा बड़वानी के 5 एटीएम में फिलिंग राशि में गबन करने वाले रिफिलिंग कंपनी कर्मचारी तथा आरोपी राज पिता जितेन्द्र भावसार, निवासी सांई मंदिर के पास बड़वानी तथा महेश पिता कैलाश अगलचा सजवानी रोड़ सेगांव बड़वानी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 25-25 हजार का अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की।

उन्होंने बताया कि लोजीकेश सोल्यूशन प्रायवेट लिमिटेड शाखा इंदौर की कंपनी द्वारा विभिन्न बैंकों के एटीएम का मेंटेनेंस एवं रिफिलिंग का कार्य किया जाता था। कंपनी द्वारा जिले की भारतीय स्टेट बैंक में भी संविदा के आधार पर उक्त कार्य किया जाता था । बड़वानी स्थित एसबीआई के एटीएम में कंपनी कर्मचारी आरोपीगण राज व महेश द्वारा कंपनी की ओर से बैंक से रकम लेकर एटीएम में रिफिलिंग की जाती थी। इसी दौरान आरोपीगण ने 1 जुलाई 2019 से 28 फरवरी 2020 के बीच एसबीआई मुख्य शाखा से रुपये आहरित कर बैक के 14 एटीएम में से 5 एटीएम में कुल 6335100 की राशि मशीन में न डालकर कंपनी के साथ बेमानी पूर्वक गबन कर अपराधिक न्यास भंग किया।

उक्त गबन की जानकारी केश रिफिलिंग के दौरान एटीएम चेक करने पर सामने आयी। आरोपीगण द्वारा उक्त राशि का दूरुपयोग अपने शौक के लिए किया। कंपनी के टीम लीडर अंकित शर्मा द्वारा इस सम्बन्ध में आरोपीगण के विरुद्ध 19 अगस्त 2020 को रिपोर्ट की गई। पुलिस बड़वानी द्वारा इस संबंध में जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर से पेश गवाह, साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण के  विरुद्ध पेश प्रकरण को दोषसिद्धि मानते हुए उक्त सजा दी गई।

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