बड़वानी / दिनांक 28.01.2025 को नाबालिक बालिका के पिता ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट किया कि उनकी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सिलावद पर अप.क्र. 27/25 धारा 137(2) बीएनएस का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर व्दारा अपहर्ता को जल्द से जल्द दस्तयाब करने के निर्देश दिये गये । पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री जगदीश डावर के निर्देशानुसार  व अति. पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बड़वानी श्री दिनेशसिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिलावद उनि. वीरबहादुरसिंह चौहान के नेतृत्व में थाना सिलावद की टीम गठित कर पतारसी करते नाबालिक बालिका को पोरबंदर(गुजरात) से ढूंढ कर दस्तयाब कर आरोपी टेपा उर्फ राकेश पिता दयाराम भीलाला उम्र 22 वर्ष नि. कसरावद बसाहट बड़वानी जिला बड़वानी को गिरफ्तार किया गया । बाद अपहर्ता को उसके परिवारजनो के सुपुर्द किया गया तथा कथनो के आधार पर प्रकरण में धारा 87,64(2)(एम),65(1) बीएनएस 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट का ईजाफा किया गया तथा आरोपी टेपा उर्फ राकेश पिता दयाराम भीलाला उम्र 22 वर्ष नि. कसरावद बसाहट थाना बड़वानी जिला बड़वानी को माननीय न्यायालय पेश किया, माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर जेल भेजा l

विशेष भूमिकाः- उ.नि. वीरबहादुरसिंह चौहान थाना प्रभारी सिलावद, प्र.आर. 135 बबलु तलवारे ,प्रआर 459 राकेश अण्डेलकर, प्रआर 180 योगेश पाटिल साइबर शाखा बड़वानी, प्रआर. 124 इसराम डावर की भूमिका सराहनीय रही है।

 

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