बड़वानी /ग्राम पंचायत सेमलेट जनपद पंचायत पाटी के ग्रामीणो द्वारा जनसुनवाई में वर्तमान सरपंच एवं पूर्व सरपंचो द्वारा मनमानी तरीके से वेंडर बनाकर फर्जी देयको के नाम से राशि आहरण करने की शिकायत प्रस्तुत की गई ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बड़वानी सुश्री काजल जावला द्वारा मौका मुआयना किया गया एवं शिकायत की जॉच तीन सदस्यीय जांच दल कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, परियोजना अधिकारी एवं लेखा अधिकारी जिला पंचायत से कराई गई। जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार मनरेगा में शिकायत सत्य पाई गई एवं कुल वसूली योग्य राशि 85 लाख 74 हजार 189 रूपये दर्शाई गई ।

प्रतिवेदन के आधार पर वर्तमान सरपंच श्रीमती सायराबाई पति उमरावसिंह सोलंकी पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज कर सरपंच को पद से पृथक करने की कार्यवाही एवं सचिव तुलसीराम सस्ते तथा ग्राम रोजगार सहायक सैदाम खरते पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत वसूली प्रकरण दर्ज किया गया । साथ ही धोखाधड़ी एवं शासकीय राशि के गबन के लिये संबंधित सरपंच, सरपंच पति श्री उमरावसिंह सोलंकी, सचिव एवं फर्जीवाड़ा में संलिप्त वेंण्डरो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं बैंक खाता फ्रीज कराये गये है। संबंधित सचिव एवं जीआरएस के विरूद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही भी प्रारंभ की गई है।

 

 

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