Nirbhaya Case में दोषियों को मंगलवार सुबह फांसी नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने अगले आदेश तक इनकी फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक बार फिर से चारों दोषियों की प्रस्‍तावित फांसी टल गई है। कुछ देर पहले ही इस मामले के एक आरोपी पवन की दया याचिका राष्‍ट्रपति ने खारिज कर दी थी। इसी आरोपी की क्‍यूरेटिव पिटीशन भी आज सुबह खारिज हो चुकी थी। और अब शाम साढ़े पांच बजे यह नया अपडेट आया है कि चारों दोषियों को कल सुबह फांसी नहीं दी जाएगी।

इससे पहले आज पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर पटियाला हाउस कोर्ट ने दरिंदों की याचिका खारिज कर दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय कुमार सिंह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने फांसी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसी दौरान पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर कर दी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार 12 बजे पहले दया याचिका दायर की जानी थी। इस तरह कोर्ट ने अपना डेथ वारंट यथावत रखा है। यानी 3 मार्च को सुबह 6 बजे चारों को एक साथ फांसी दी जा सकती है। ससे पहले पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *