बड़वानी / कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला दंडाधिकारी श्री अमित तोमर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गये हैं। यह आदेश अगामी 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगा ।

    इसके तहत आमजनो के स्वास्थ्य एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए लागू किए गए आदेशों के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक समारोह, जुलूस, गैर, सम्मेलन, सामूहिक भोजन कार्यक्रम आदि जिसमें अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना रहती है, ऐसे कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं।

    जिले के सभी होटल और लॉज, धर्मशालाओं के मालिकों, प्रबंधकों के यहां ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों के संबंध में संपूर्ण विवरण एवं आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी तथा जिला चिकित्सालय को देना अनिवार्य होगा।

    ऐसे बस संचालक / आपरेटर जिनकी बसे महाराष्ट्र से आती है तथा बड़वानी जिले में प्रवेश करती है, उनका जिले की सीमाओं में प्रवेश वर्जित रहेगा । बस संचालित कर रहे समस्त आपरेटर अपनी बसो में साफ – सफाई  फ्यूमिगेशन एवं कोरोना वायरस संक्रामण के उपाय का प्रचार – प्रसार करेंगे ।

    जिले के समस्त कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाॅल, मेरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, माॅल, स्वीमिंग पुल 31 मार्च तक बंद रहेंगे ।

    सोसल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैधानिक और अप्रमाणिक भ्रामक संदेशो को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा ।

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