बड़वानी /एसडीएम बड़वानी सुश्री अंशु जावला ने बड़वानी नगर में लागु धारा 144 के तहत पूर्व में की गई व्यवस्थाओं में आंशिक संशोधन किया है। इसके तहत अब नगर में दुग्ध संबंधित दुकान पूर्व के समान प्रातः 7 से 11 बजे तक एवं शाम को संशोधित समय 7 से 8 बजे तक ही खुली रह सकेगी । पूर्व में इन दुकानो का खुलने का समय शाम को 6 से 8 बजे तक था, जिसमें एक घण्टे की कटौती की गई है।
एसडीएम कार्यालय से जारी आदेश अनुसार अब प्रत्येक रविवार को मेडिकल दुकानो को छोड़कर शेष सम्पूर्ण दुकाने, संस्थान यथा किराना दुकान, अनाज दुकान, दुग्ध डेयरी आदि पूर्णतः बंद रहेगी । किसी भी परिस्थिति में दुकान परिसर में 5 से ज्यादा उपभोक्ता एकत्रित नही होंगे एवं एक दूसरे के मध्य 3 से 4 फीट की दूरी होना जरूरी रहेगा। यह व्यवस्था संबधित दुकानदार सुनिश्चित करायेगा, अन्यथा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। साथ ही दुकानदार को कोरोना वायरस के लक्षण एवं सावधानियों की जानकारी देने वाले निर्देश भी चस्पा करना एवं हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा ।
इसी प्रकार अब अपात स्थिति को छोड़कर दो पहियाॅ वाहन पर मात्र 1 सवार एवं 4 पहिया वाहन पर दो सवार से अधिक लोग नही बैठ सकेंगे, अन्यथा पुलिस दोषियो पर कठौर कार्यवाही करेगी। इस नियम से अनिवार्य सेवा में संलग्न वाहन एवं शासकीय कार्य में संलग्न वाहन को छूट रहेगी ।
एसडीएम ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब मछली बाजार अस्थाई रूप से हाउसिंग बोर्ड पानी टंकी के पास प्रातः 8 से 11 बजे तक ही संचालित हो सकेगी । इस स्थान पर एक बार में मात्र 5 दुकाने ही लगा करेंगी । इन दुकानो का रोटेशन मत्स्य विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा । जिससे बारी – बारी से सभी मछुआ दुकानदारो को दुकान लगाने का अवसर मिल सके ।

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