बड़वानी / लाॅक डाउन के दौरान हेयर सेलून की दुकान, शर्तो के साथ खोलने की मिली छूट का औचक निरीक्षण बड़वानी एसडीएम सुश्री अंशु जावला एवं अन्य राजस्व अधिकारियों ने नगर के विभिन्न हेयर सेलून दुकानो पर पहुंचकर किया हैं । इस दौरान उन्होने ग्राहको से भी चर्चाकर जाना कि हेयर सेलून संचालनकर्ता शर्तो का पालन कर रहे है या नहीं । इस दौरान उन्होने दुकानदारो को सख्त हिदायत दी कि शासन द्वारा निर्धारित नियमो का पालन अनिवार्य रूप से करें, अन्यथा उनकी दुकान जहाॅ बंद करवा दी जायेगी । वही उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही भी की जायेगी ।

हेयर सेलून दुकानो के लिये निर्धारित है यह शर्ते

ऽ              हेयर कटिंग सैलून एवं पाॅर्लर में बुखार , जुकाम, खांसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।

ऽ              सैलून के प्रवेश द्वार पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी।

ऽ              सभी केश शिल्पियों एवं स्टाॅफ के लिए फेस मास्क, हेंड कवर एवं एप्रन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा।

ऽ              प्रत्येक ग्राहक के लिए अलग – अलग डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर उपयोग में लाया जायेगा।

ऽ              सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग में करने के बाद सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

ऽ              प्रत्येक हेयर कंटिंग या सेविंग करने के उपरान्त स्टाॅफ को अपने हाथों को सेनेटाइज करना होगा।

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