बड़वानी / बिना अनुमति शादी समारोह का आयोजन कर 100 से 150 व्यक्तियो की भीड
इकट्ठा करने पर मोतीलाल राठौड के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये पुरे बड़वानी शहर में कलेक्टर
साहब द्वारा धारा 144 लागु की गई है कोई भी आयोजन या समारोह बिना अनुमति के नही किया जावे
फिर भी मोतीलाल पिता तुलसीराम राठौड निवासी कचहरी रोड बडवानी के व्दारा बिना अनुमति के अपनी
पुत्री आयुषी का विवाह समारोह राठौड धर्मशाला झामरिया गार्डन बड़वानी मे आयोजन कल करीबन 100 से
150 व्यक्तियो की भीड इकट्ठा कर सोशल डिस्टेन्सिंग भी नही रखी गई तथा धारा 144 का उल्लंघन कर
आरोपी मोतीलाल राठौड व्दारा श्रीमान कलेक्टर महोदय बडवानी के व्दारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करते
पाया जाने से आरोपी मोतीलाल राठौड के विरुद्ध अपराध धारा 188 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 का पंजीबद्ध किया गया।
थाना प्रभारी टी.आई श्री राजेश यादव ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ बड़वानी
पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
