बड़वानी /  बिना अनुमति शादी समारोह का आयोजन कर 100 से 150 व्यक्तियो की भीड

इकट्ठा करने पर मोतीलाल राठौड के विरुद्ध धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये पुरे बड़वानी शहर में कलेक्टर

साहब द्वारा धारा 144 लागु की गई है कोई भी आयोजन या समारोह बिना अनुमति के नही किया जावे

फिर भी मोतीलाल पिता तुलसीराम राठौड निवासी कचहरी रोड बडवानी के व्दारा बिना अनुमति के अपनी

पुत्री आयुषी का विवाह समारोह राठौड धर्मशाला झामरिया गार्डन बड़वानी मे आयोजन कल करीबन 100 से

150 व्यक्तियो की भीड इकट्ठा कर सोशल डिस्टेन्सिंग भी नही रखी गई तथा धारा 144 का उल्लंघन कर

आरोपी मोतीलाल राठौड व्दारा श्रीमान कलेक्टर महोदय बडवानी के व्दारा जारी धारा 144 का उल्लंघन करते

पाया जाने से आरोपी मोतीलाल राठौड के विरुद्ध अपराध धारा 188 भादवि एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 का पंजीबद्ध किया गया।

थाना प्रभारी टी.आई श्री राजेश यादव ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ बड़वानी

पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।

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