लखनऊ। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश को फिर लॉकडाउन जैसे हालात फिर ला दिए हैं। एक दिन के जनता कर्फ्यू की तरह सरकार ने अनलॉक-2 के बीच ही तीन दिन के लिए तमाम गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक यानी 55 घंटे तक सभी कार्यालय, हाट, बाजार व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश मुख्य सचिव ने जारी किए हैं। अनलॉक-1 और 2 में सरकार ने तमाम रियायतें दे दीं, जिसके बाद से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बार फिर से पहले की तरह लॉकडाउन के चल रहे कयासों के बीच शासन ने गुरुवार को तीन दिन के प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए। हालांकि, इस बार कोरोना संक्रमण के साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव की बात भी कही गई है।
3 दिन के लिए जारी गाइडलाइन
– प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाओं व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेगी।
– आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, सफाईकर्मियों और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
– रेलवे का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उप्र परिवहन निगम करेगा।
– रेल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
– घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
– मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।
– तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।
– स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के जरिए हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान जारी रहेगा।
– इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।
– इन 55 घंटों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी।
बिहार के कई जिलों में लॉकडाउन
बिहार में कोरोना को काबू में रखने के लिए कई जिलों में लॉकडाउन किया गया है। इसमें नालंदा, आरा, वैशाली, मधेपुरा, खगड़िया और किशनगंज में लॉकडाउन संबंधी नए आदेश किए गए। नालंदा जिले में 11 से 15 तक लॉकडाउन रहेगा। आरा के शहरी क्षेत्र में भी छह दिन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं दवा, किराना, फल, दूध, सब्जी, खाद्य सामग्री, पशु चारा, कृषि उत्पाद व पीडीएस दुकानों को छूट रहेगी।
मधेपुरा में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। किशनगंज जिले के शहरी क्षेत्र में 72 घंटे के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। खगड़िया में 10 जुलाई से पांच दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वैशाली जिले में भी 11 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है।
