बड़वानी 15 जुलाई / एसडीएम बड़वानी सुश्री अंशु जावला ने कोरोना वायरस के प्रसार के मददेनजर पाला बाजार एवं झण्डा चौक में प्रतिदिन लगने वाली अस्थाई दुकानो को लगाना प्रतिबंधित कर दिया है। अब यहाॅ की अस्थाई दुकाने, नये बस स्टेण्ड परिसर बड़वानी में लगा करेंगी। जिससे बाजार में होने वाली भीड़ को व्यवस्थित करते हुये सोसल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित कराया जा सके । उन्होने बताया कि इस आदेश का उल्लंघन कर अब उक्त प्रतिबंधित स्थानों पर फल, सब्जी की अस्थाई दुकान लगाने वालो के विरूद्ध कठौर कार्यवाही की जायेगी ।

अधिकारी हुये नियुक्त

    एसडीएम बड़वानी सुश्री अंशु जावला ने बड़वानी नगर में सोसल डिस्टेंस एवं मुंह पर मास्क लगाने के आदेश का पालन करवाने हेतु नायब तहसीलदार श्री जगदीश बिलगावे एवं नायब तहसीलदार श्री जागर रावत को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। नियुक्त किये गये यह अधिकारी सम्पूर्ण बड़वानी नगर में दौरा कर सुनिश्चित करायेंगे कि दुकानदार अपनी दुकानो पर आने वाले ग्राहको से सोसल डिस्टेंस एवं मास्क लगाने के आदेश का पालन करवा रहे है। अन्यथा की स्थिति में यह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं नियुक्त अन्य पदाधिकारी दोषी दुकानदार के विरूद्ध कठौर कार्यवाही करते हुये उसकी दुकान शील करने की कार्यवाही करेंगे ।

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