बड़वानी/जिले के समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयकों को पत्र जारी करते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी बड़वानी ने निर्देशित किया है कि आपके विकास खण्ड अंर्तगत संचालित समस्त अशासकीय विधालयों की फीस से संबंधी पालकों की शिकायतों का निराकरण शासन के पत्र क्रमांक उप सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के पत्र क्रं/एफ 50-4/2020/2072/दिनांक 24.04.2020 एवं पत्र क्रं/एफ 50-4/2020/20-3 दिनांक 16.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक सत्र् 2020-21 में म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के संदर्भित आदेश एवं दिर्नेशानुसार समस्त सीबीएसईए, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से संबंद्ध विधालयों व्दारा संदर्भित आदेशों का पालन करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय विधालयों व्दारा लाॅकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क(ट्युशन फीस) प्रसारित की जा सकेगी एवं इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जावेगा। ज्ञात हो कि हाल ही में स्थानीय सेंट मेरी स्कूल के व्दारा मनमानी फीस वसूली का मामला तूल पकड़ा था। पालकों ने कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को इस सम्बन्ध में ज्ञापन भी सौंपे है।
