बड़वानी / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्री जैनुल आब्दीन ने पारित अपने आदेश में यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपी शंभूलाल पिता तुलसीराम निवासी कचहरी रोड़ बड़वानी को धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 5 उर्वरक नियंत्रण अधिनियम में जेल भेजने की कार्यवाही की है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चैहान द्वारा की गई।

      अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 1 सितम्बर 2020 की है, जब      कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक निरीक्षक श्री सुरेश मण्डलोई द्वारा थाना बड़वानी में एफआईआर दर्ज कराई गई कि आरोपी शंभुलाल सुविधा फर्टिलाइजर भवती रोड़ बड़वानी के द्वारा किसानों के नाम का दुरूपयोग कर उनके नाम पर धोखाधड़ी कर गलत तरीके से यूरिया खाद विक्रय कर रहा है एवं  फर्जी बिल प्रस्ुतत किये गये है। जिस पर से पुलिस ने आरोपी के विरूद्व मामला पंजीबद्व कर अनुसंधान पश्चात उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

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