बड़वानी /बड़वानी नगर के दशहरा मैदान से लगी हुई बेश कीमती भूमि पर अवैध पूजा स्टेट ‘‘ बी ‘‘ कालोनी काटकर लोगो को प्लाट बेचने वाले कालोनाइजर तस्व्वर मिर्जा पर एसडीएम बड़वानी के निर्देश पर नगरपालिका सीएमओ ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।
एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर से प्राप्त जानकारी अनुसार पूजा स्टेट बी कालोनी के कुछ रहवासियों ने जनसुनवाई में कालोनाइजर तस्व्वर मिर्जा के विरूद्ध धोखाधड़ी करते हुये बिना डायवर्सन किये प्लाट विक्रय करने एवं कालोनी में मूलभुत सूविधा नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई थी । सन् 2013 में हुई इस शिकायत पर तत्कालीन कलेक्टर ने तत्कालीन एसडीएम से जांच कराई थी । उस पर से एसडीएम ने कालोनाइजर को जवाब पेश करने का अवसर दिया था । जिस पर से कालोनाइजर ने उत्तर पेश कर बताया था कि पूजा स्टेट कालोनी बी के नाम से न तो कभी कालोनी विकसित की गई है। और न किसी व्यक्ति को आवासीय प्रायोजन के लिये भूमि विक्रय की गई है। इस दौरान कृषि भू-खण्ड का टूकड़ा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय करना बतलाया गया था । इस पर से राजस्व निरीक्षक से जांच करवाने पर पाया गया कि उक्त रकबे की भूमि तस्व्वर मिर्जा के नाम से दर्ज है एवं मौके पर आरसीसी रोड़, बिजली के खम्बे, डेªनेज लाईन डाली जाकर 20 मकान बने पाये गये । जिसमें लोग निवासरत करते हुये पाये गये थे । इस पर से मौका पंचनामा बनाकर कलेक्टर को प्रकरण प्रेषित किया गया था ।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा 31 अक्टूबर 2014 को आरोपी को सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहा गया । वहीं जाॅच के दौरान अनावेदक के अनुपस्थित रहने पर उक्त सूचना का प्रकाशन एक समाचार पत्र में कराया गया था । जिस पर से अनावेदक उपस्थित हुआ, किन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया । इस पर से नायब तहसीलदार से जाॅच कराई गई, जिसमें ज्ञात हुआ कि अनावेदक द्वारा बिना व्यपवर्तन के कालोनी का निर्माण कर लोगो को अवैध तरीके से भू-खण्ड विक्रय किये गये है। जिस पर से अनावेदक के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु थाने में एफआई आर दर्ज कराने हेतु 30 जनवरी 2018 को आदेशित किया गया था ।
किन्तु प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित दस्तावेजो की कमियाॅ होने से उप पंजीयक बड़वानी से उक्त भूमि के विक्रय पत्रों की छायाप्रतियाॅ प्राप्त की गई एवं मौके पर निवासरत व्यक्तियों के कथन लिये गये । तत्पश्चात अनावेदक को एसडीएम न्यायालय द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को सूचना पत्र जारी कर उत्तर चाहा गया । इस पर से अनावेदक के अभिभाषक ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये समय की मांग की गई । जिस पर से उन्हे 10 नवम्बर 2020 तक का समय प्रदान किया गया । इस तिथि पर अनावेदक के अभिभाषक द्वारा पुनः समय मांगे जाने पर उन्हें अंतिम अवसर प्रदान किया गया । किन्तु संबंधित के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ।
इस पर से उप पंजीयक को समक्ष में बुलाकर विक्रय पत्र की छायाप्रतियाॅ प्राप्त की गई । जिसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि सिंचित कृषि भूमि को अनावेदक द्वारा छोटे-छोटे भू-खण्ड के रूप में बिना डायवर्सन कराये लोगो को विक्रय किया गया है। इस प्रकार अनावेदक ने भू-राजस्व प्रिमियम, आदि की चोरी की है। जिस पर से उसके विरूद्ध नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 36, मध्यप्रदेश भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 59 एवं तत्समय प्रवृत्त धारा 172 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग का स्पष्ट उल्लंघन करने पर थाना बड़वानी में एफाआईआर दर्ज करवाई गई है।
