Man in prison hands of behind hold Steel cage jail bars. offender criminal locked in jail.

बड़वानी / द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी श्री राकेश कुमार सोनी ने पारित अपने फैसले में नाबालिक बालिका से छेडछाड करने के आरोपी डाॅ. केशव उर्फ कृष्णा पिता शांतिलाल लोनखेड़े निवासी कल्याणपुरा को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम करावास तथा 10,000 रूपये का अर्थदण्ड एवं लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 मे तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये कुल 20,000/- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया  है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गयी।

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