बालाघाट / Night curfew in MP महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने से सरकार और प्रशासन ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने के साथ ही एहतियातन प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोविड 19 से सुरक्षा के उपाय अपनाने के साथ कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जिले में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सीमाओं में भी चौकसी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी पूर्व की तरह सतर्कता बरतने की कार्रवाई जा रही है।

ये दिए निर्देश

– जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में 5 या उससे अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे। ऐसा पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जाएगी।

– धारा 144 का पालन कर भीड़ और जमाव को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

– रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। बिना किसी वैध कारण के कोई इस समय में घरों से बाहर सड़कों पर नजर नहीं आएगा। अकारण आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

– कोरोना के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से कोविड 19 की गाइड-लाइन का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। व्यापारी,आमजन को शारीरिक दूरी का पालन करने और घरों से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

– किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन व मेले के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

कोरोना के संक्रमण बचाव के लिए एहतियातन जिले में धारा 144 लागू की गई है। साथ कोविड 19 की गाइड-लाइन का पालन करने निर्देश जारी किए गए हैं। बालाघाट राजस्व सीामाओं में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।दीपक आर्य,कलेक्टर बालाघाट

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