उल्लंघन करने वालो पर होगी धारा 188 के तहत कार्यवाही
बड़वानी /कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने महाराष्ट्र में तेजी से बढ रहे कोरोना प्रभावित रोगियों की संख्या के मददेनजर एवं शासन के आदेशानुसार सम्पूर्ण बडवानी की राजस्व सीमा मे धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश के कारण अब:-
ऽ जिले में जागरूकता के लिये पुनः रोको-टोको अभियान चलाया जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क लगाने के नियम का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। जिले के सभी नगरीय निकायों में कचरा वाहनों से एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट-बाजारों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, माॅस्क लगाने का आव्हान किया जायेगा। माॅस्क नहीं लगाने वालों को समझाईश दी जायेगी, नहीं मनने पर जुर्माना लगाया जायेगा ।
ऽ दुकानों/प्रतिष्ठानों पर संबंधित संचालक अपनी दुकान पर अनिवार्य रूप से माॅस्क लगाकर उन्हीं ग्राहकों को सामग्री वितरण करेंगे, जो माॅस्क लगाकर आये है तथा सैनेटाईजर की भी व्यवस्था करना होगी । सम्पूर्ण जिले में दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करना होगी । साथ ही दुकानों एवं प्रतिष्ठानों तथा वहां पर आने वाले व्यक्तियों के लिये माॅस्क का इस्तेमाल प्रतिष्ठान/दुकानदार द्वारा सुनिश्चित कराना होगा। इनका पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों/दुकानदारों पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
ऽ बड़वानी जिले के महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र सेंधवा, पानसेमल, खेतिया में अधिक फोकस किया जायेगा । महाराष्ट्र से आये लोगों की पहचान कर उन्हें 07 दिवस के लिये होम क्वारेंटाईन रहने की आवश्यक रूप से सलाह दी जायेगी। जिससे कोरोना पीड़ित की पहचान सुनिश्चित हो सकें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा। महाराष्ट्र राज्य से आने-जाने वाले मालवाहक, ट्रकों, वाहनों के आवागमन को निर्वाध रखते हुए आवागमन सीमा पर यात्रियों की चैकिंग थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रूप से की जायेगी ।
ऽ बंद हाल में आयोजक एवं संचालक की जिम्मेदारी रहेगी कि किसी भी प्रकार के आयोजन में क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों का प्रवेश हो। किन्तु यह संख्या 200 से अधिक नहीं होगी। आयोजक/संचालक को आयोजन स्थल पर सैनेटाईजर की व्यवस्था करना होगी तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क के नियमों का पालन सुनिश्चित कराना होगा।
ऽ अगामी दिनों में आने वाले भगोरिया हाॅट बाजार के पूर्व जन-जागृति जाने हेतु अभियान चलाया जायेगा। जिससे भगोरिया हाॅट बाजार के दौरान भी सोशल डिस्टेंस एवं माॅस्क लगाने के नियम का पालन हो सके ।
ऽ ठीकरी, अंजड़ एंव बड़वानी में होली के दूसरे दिन गाढ़ा खिंचने के होने वाले आयोजन के दौरान भी सोशल डिस्टेंस एवं माॅस्क लगाने के नियम का पालन सुनिश्चित करना एवं करवाना होगा ।
ऽ कंट्रोल रूम पर जो डाॅक्टर ड्यूटी कर रहे है वह होम-आईशोलेसन के मरीजों की प्रतिदिन फोन पर चर्चाकर सुनिश्चित करेंगे कि मरीज कोविड-19 के निर्देशों का पालन कर रहे है ।
ऽ बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजर एवं माॅस्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराया जायेगा ।
ऽ माॅस्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी, माॅस्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाकर वसूला जायेगा ।
ऽ पुलिस अधीक्षक बडवानी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट उक्त आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।
