बड़वानी / कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने जिले में बढ़ रहे कोरोना पाजिटिव लोगो की संख्या के मददेनजर एवं कुछ लोगो द्वारा प्रायवेट चिकित्सा संस्थानो में गुप्त रूप से खाॅसी, सर्दी, बुखार का उपचार कराने की शिकायत प्राप्त होने पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके कारण अब प्रायवेट अस्पताल क्लिनिक में सर्दी, खासी, बुखार का उपचार करा रहे लोगो की समुचित जानकारी क्षेत्र के एसडीएम को देना अनिवार्य होगी ।

     कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश के कारण अब:-

ऽ    जिले में संचालित निजी हास्पिटल / क्लिनिक संचालक जिनके द्वारा खाॅसी, सर्दी एवं बुखार के मरीजो का उपचार किया जा रहा है, उन मरीजो का नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाईल नम्बर एवं पूर्ण पते सहित विस्तृत जानकारी प्रतिदिन संबंधित निजी अस्पताल/ क्लिनिक संचालक को प्रतिदिन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

ऽ    निजी पैथालाजी लेब पर भी खाॅसी, सर्दी, बुखार के मरीज जो निजी रूप से जाॅच के लिये आते है, उनका रेकार्ड भी संबंधित संचालको को संधारित करना अनिवार्य होगा  तथा संधारित रेकार्ड की जानकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को देना अनिवार्य होगा।

ऽ    उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहित की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

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