बड़वानी/ जिला दण्डाधिकारी बड़वानी अमित तोमर ने आयोध्या प्रकरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निकट भविष्य में फैसला दिये जाने एवं पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर सम्पूर्ण बड़वानी जिले में दिनांक 05 नवम्बर से अगामी दो माह के लिये धारा 144 लागु की है। इसके तहत अगामी दो माह तक निम्नानुसार क्रियाऐ, प्रतिक्रियाऐ, धरणा, जुलूस, प्रदर्शन, आपत्तिजनक संदेश भेजना, पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा । इस धारा के प्रावधान के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
यह रहेगा प्रतिबंधित
ऽ बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में किसी भी धार्मिक आयोजन, रैली, जुलूस, धरणा, प्रदर्शन एवं सभाऐं आयोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । अतः किसी भी घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप आकस्मिक रूप से विभिन्न संगठनो द्वारा बिना सक्षम अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, धरणा आन्दोलन तथा पूतला दहन के कार्यक्रम आयोजित कर शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने वालो पर कठौर कार्यवाही की जायेगी ।
ऽ बड़वानी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में आपत्तिजनक सम्प्रदायिक और धार्मिक उन्मात फैलाने वाले गाने बजाने व सोशल मीडिया के संसाधन, फेसबुक, वाट्सअप, ट्वीटर, इस्टाग्राम, इन्टरनेट आदि से आपत्तिजनक फोटो, चित्र पोस्ट करने अथवा अन्य आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने, लाइक करने, कमेट्स करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
ऽ जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरणा, प्रदर्शन, जुलूस, रैली का आयोजन किये जाने से पूर्व आवेदन क्षेत्र के एसडीएम को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । सभी कार्यक्रम के लिए आवेदन सक्षम पुलिस अधिकारी के अभिमत के साथ कम से कम 48 घण्टे पूर्व किया जाना तथा पुलिस अधिकारी के अभिमत के बिना आवेदन पत्र कम से कम 72 घण्टे पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा । अनुमति प्राप्त करने वाले आयोजको की यह जिम्मेदारी होगी की वह पूरे कार्यक्रम / आयोजन की विड़ियोग्राफी करायेंगे । कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं हिंसा रहित हो यह उत्तरदायित्व आयोजक संस्था का होगा । इस दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयअस्त्र या उसकी प्रतिकृति न तो लेकर चलेगा और न ही उसका उपयोग करेगा ।
जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा ।

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