बड़वानी/अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकट भविष्य मंे संभावित है। देश की सर्वोच्च संस्था के फैसले पर कोई असामाजिक तत्व अराजकता, अशांति न फैलाने पाये, इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। अतः जिला शांति समिति के अशासकीय सदस्य भी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करने, शांति व्यवस्था बनाये रखने में अपना योगदान दे।
कलेक्टर अमित तोमर ने सोमवार को आयोजित शांति समिति की बैठक में उपस्थित शासकीय-अशासकीय सदस्यों से उक्त बाते कही। बैठक के दौरान कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए शीघ्र ही सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू की जा रही है। इसके तहत अशांति फैलाने, सोशल मीडिया पर भड़काउ संदेश वीडियों पोस्ट करने वालों के विरूद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जायेगी।
बैठक के दौरान बताया गया कि बिना अनुमति के कोई भी सभा-जुलूस-प्रदर्शन नही कर पायेगा। किसी भी आयोजन के पूर्व उसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन अवैध माना जायेगा। इसमें भाग लेने-सहयोग देने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने अशासकीय सदस्यों से आव्हान किया कि थानेवार गठित शांति समिति, ग्राम-नगर सुरक्षा समिति के पदाधिकारी भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने, लोगों को शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रोत्साहित करने, कही पर कोई घटना-दुर्घटना, अप्रिय स्थिति की जानकारी मिलती है तो उसे जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाने में सहयोग देने का भी आव्हान किया।
बैठक के दौरान उपस्थित अशासकीय सदस्यों ने एक स्वर से बताया कि किसी भी आयोजन में डीजे का उपयोग प्रतिबंधित किया जाये। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला किसी भी पक्ष में आये, कही पर कोई जुलूस-आयोजन की अनुमति नही दी जाये। ग्राम-नगर सुरक्षा समिति के पदाधिकारियों का उपयोग सामाजिक पुलिस के रूप में लिया जाये। बैठक के दौरान उपस्थित समस्त धर्मो, वर्गो के सदस्यां ने जिला प्रशासन को विश्वास दिलाया कि बड़वानी जिले की सौहार्द्र, शांति व्यवस्था को किसी भी स्थिति में खराब नही होने दिया जायेगा, इसके लिए शांति समिति का प्रत्येक सदस्य सतत् अपने स्तर से कार्य कर रहा है।
बैठक के दौरान मुस्लिम सदस्यों ने बताया कि गुरूनानक दिवस एवं मिलाद-उन-नबी पर पूर्व से जुलूस निकाला जाता है। इस पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जुलूस का मार्ग तय कर एवं विधिवत अनुमति लेकर निकाला जाये, तो कोई आपत्ति नही होगी।
