बड़वानी /शासकीय योजनाओं का लाभ पाने के लिए हितग्राही को स्वयं के पहचान पत्र एवं राशन कार्ड इत्यादि की आवश्यकता होती है।लेकिन हितग्राही यदि दिव्यांगता की श्रेणी में हो तो उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र आशा ग्राम ट्रस्ट में आए पाटी विकासखंड के ग्राम बोकराटा निवासी श्री सकरिया दुरंगा को कुष्ठ दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय बड़वानी से बनवाकर उसे ट्रस्ट के सचिव डॉ शिव नारायण यादव के द्वारा प्रदान किया गया।
डॉ यादव ने बताया कि जिला चिकित्सालय में सहजता से दिव्यांगता के प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड के द्वारा बनाए जा रहे हैं जरूरत केवल वहां पहुंचकर लाभ उठाने की है।
जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रशासकीय अधिकारी श्रीमती नीता दुबे ने बताया हितग्राही का यूडी आईडी पंजीयन हेतु स्वावलंबन पोर्टल पर प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई।
