बड़वानी/ बड़वानी जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्रमांक 3192 बड़वानी दिनांक 10.04.2021 से जारी आदेशानुसार दिनांक 19.04.2021 सोमवार की प्रातः 6 बजे तक के लिए कोरोना कफर््यू को प्रभावी किया गया है। इसी आदेश में अन्य गतिविधियाॅं को जो कोरोना कफर््यू में प्रतिबंध से छूट दी गई है। वही आदेश आज भी प्रभावशाली है। उक्त आदेश के बाद जानकारी अनुसार किसी भी प्रकार की कोई नई गाईडलाइन जारी नही की गई है। शहर में जनचर्चा है कि सुबह 6 से 9 ओैर शाम 4 से 6 ही आवश्यक सेवा वाली दुकाने खुली रहेगी। जो कि आम नागरिकों और सम्बन्धित दुकानदारो के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। इस सम्बन्ध में कई लोग व व्यापारी जिम्मेदारों को मोबाइल लगाकर वस्तुस्थिति जान रहेे है। यदि सुबह 6 से 9 और शाम 4 से 6 वाली चर्चाऐं सही है तो जिला प्रशासन ने इस सन्दर्भ में शहर में अलाउन्स करवाकर अथवा प्रेस नोट जारी कर जनता को सही जानकारी से अवगत करवाना चाहिए ? क्योंकि लोग समाचार पत्रों में भी नई गाईडलाइन का समाचार ढूॅढ रहे है जो कही देखने को नही मिल रहा है।
