गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। गुरुवार को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा कि मृतकों के परिवारों को दिया गया मुआवजा काफी नहीं है। वहीं सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का आदेश भी दिया गया, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कोर्ट ने कहा कि मृतकों के परिवारों की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए। बता दें, पिछले महीने हुए इस हादसे में 130 लोगों की जान चली गई थी। केवल तार टूटने से यह हादसा हुआ था। हादसे के लिए पुल का रख-रखाव करने वाली कंपनी को दोषी माना गया है।

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी पुलों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा, सरकार यह सुनिश्चित करे कि सभी पुल सही हालात में हैं। हाईकोर्ट सभी पुलों की सूची मांगी, जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि उनमें से कितने जर्जर स्थिति में हैं या ठीक स्थिति में हैं।

कोर्ट ने कहा कि गंभीर रूप से घायलों को दिया जाने वाला मुआवजा भी कम है। कोर्ट ने राज्य से एक विस्तृत हलफनामा दायर करने और मुआवजे के लिए एक नीति बनाने को कहा है।

पुल लंबे समय से बंद था और दिवाली से ठीक पहले खोला गया था। तभी हादसा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, मरम्मत और प्रबंधन में लापरवाही के चलते ठेकेदार कंपनी ओरेवा समूह और स्थानीय नगरपालिका पर भी सवाल उठे हैं।

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