राजपुर(बड़वानी ) आरोपी व उसके साथयों द्वारा दिनांक 24.08.21 को दिन करीब 12.00 बजे चिंदी घाटी नर्सरी के पास फरियादी जिंका पिता नाना बारेला नि. जलखेड़ा पलसुद को रोककर चाकु दिखाकर उसकी मोटर सायकल छिनकर उनकी आयसर में रखने लगे तो आसपास काम करने वाले व राहगीरों द्वारा रोकते उनको भी चाकु मारकर चोट पहुंचाये थे तभी वहां पर पुलिस के आने पर मौके पर से एक व्यक्ति को पकड़ा जिसने अपना नाम राज पिता राजकुमार सिसौदिया जाति कंजर निवासी धानीघाटी हाटपिपल्या देवास का होना बताया और भागने वालो में नाम नकुल, मेहरबान, पिकैश सभी निवासी धानीघाटी के होना बताया था। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्र. 337/21 धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान तीन आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय पैश किया गया था लेकिन आरोपी मेहरबान उर्फ राम प्रसाद घटना दिनांक से फरार था। आरोपी मेहरबान उर्फ राम प्रसाद घटना दिनांक से फरार होने से न्यायालय द्वारा आरोपी मेहरबान का फरारी वारंट जारी करने से बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा फरार वारंटी की गिरफ्तारी के लिये 3000 रुपये के ईनाम की उद्घोषणा कर राजपुर थाना प्रभारी टी.आई. श्री राजेश यादव को वारंटी की जल्द से जल्द पतारासी कर गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जो राजपुर थाना प्रभारी टी.आई. श्री राजेश यादव ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एंव अति. पुलिस अधीक्षक श्री आर.डी. प्रजापति, एस.डी.ओ.पी श्री पदमसिंह बघेल के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर वारंटी की पतारासी करने के निर्देश दिये गये जो राजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक एवं तकनिकी माध्यम से फरार वारंटी रामप्रसाद की तलाश करते उक्त वारंटी की बागली देवास में होने की सुचना मिलने पर बागली देवास पहुंचकर वारंटी मेहरबान उर्फ राम प्रसाद पिता इन्दौरिया झांझा जाति कंजर उन्म 47 वर्ष नि. धाणी धारी थाना हाट पिपलिया जिला देवास को गिरफ्तार कर थाना लेकर आये जिसे न्यायालय पेश किया जावेगा। विशेष भूमिकाः- निरी. राजेश यादव, उनि वीर बहादुरसिंह चौहान, आरक्षक पंकज, आरक्षक – प्रताप थाना प्रभारी टी.आई. श्री राजेश यादव ने बताया कि फरार वारंटीयों के खिलाफ राजपुर पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।
