इन्दौर/ नगर पालिका धरमपुरी जिला धार में वित्तिय वर्ष 2012-13 में केसोलिक पाउडर क्रय करने एवं 110 एमएम रिजिट पाईप क्रय करने में परिषद का अनुमोदन न कराने, विज्ञप्ती प्रकाशन में अनियमितता के लिए नगर परिषद धरमपुरी के तात्कालीन सीएमओ श्री रविन्द्र बोरदे एवं श्री मुबारिक खान स्टोर कीपर, श्री अत्तामोहम्मद शेख व श्री मनोज भावसार व्दारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उपरोक्त सामग्री सप्लायर श्री दयाल स्वामी योगी ट्रेडिंग कम्पनर धामनोद के साथ आपराधिक षड़यंत्र में संगमत होकर कुल 1816975/- रुपये का अनुचित लाभ पहुॅचाऐ जाने को लेकर लोकयुक्त ने पूर्व प़ाचार का हवाला देते हुए पुनः अपने पत्र क्रमांक 4288/विपुस्था/2022 दिनांक 29.07.2922 से पुनः विचार करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी धरमपुरी जिला धार से आरोपीगणों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी कर लोकयुक्त संगठन म.प्र. भोपाल एवं लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर को शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया था, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके बावजुद नगरपालिका परिषद धरमपुरी के व्दारा उक्त पत्र के पालन में आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाही नही की गई बल्कि मामले का दबाया जाता रहा है। इस प्रकार की अनदेखी के चलते लोकायुक्त कार्यलय यथा समय भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही नही कर पाता है जिससे ऐसे भ्रष्ट कर्मियों के होंसले और बुलन्द होते हैं।




