बड़वानी  / जिला दण्डाधिकारी बड़वानी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 लोगो को जिला बदर किया है। इसमें से 8 लोग एक वर्ष के लिये तो 2 लोग 6 माह के लिये जिला बदर हुये है। इसमें 4-4 लोग सेंधवा एवं खेतिया के तथा 1 – 1  लोग बड़वानी एवं अंजड नगर के है।

                कलेक्टरेट कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बदर हुये लोगो में सेंधवा का सोहन उर्फ जोजो उर्फ भय्यू पिता हुकूमचन्द्र, पवन पिता गणेश कोली, सुमित पिता सतीष शर्मा, पवन उर्फ मट्ठा पिता जगदीश चैधरी, खेतिया का मोन्टू उर्फ रोहित पिता रमेश सोनिस, जयदेव पिता भिकाजी बागुल, जगदीश उर्फ जगन पिता गोटू मराठा, बड़वानी का करतारसिंह पिता अमरसिंह गांधी को 1-1 वर्ष के लिये तथा

बड़वानी के कुनाल पिता शांतिलाल भील अंजड़ के उमेश उर्फ बंटी पिता हुकूमचन्द्र बंसल को 6-6 माह के लिये जिला बदर किया गया है।

                जिला बदर हुए लोगो को 24 घंटे के अंदर बड़वानी जिले की राजस्व सीमा से बाहर जाना होगा। वही वह जिला की अवधि में बड़वानी सहित सीमावर्ती जिले धार इंदौर, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन,  खंडवा, बुरहानपुर की राजस्व सीमा में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा ।

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