बड़वानी / जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मददेनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिला स्तरीय क्राईसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के निर्णय अनुसार जारी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के कारण अब:-

ऽ    रविवार 4 अप्रैल की रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अब सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन कर्फ्यू रहेगा ।

ऽ    वहीं 11 अप्रैल से प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण जिले में लाॅकडाउन रहेगा । इस दौरान दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुऐ जैसे – मेडिकल स्टोर्स, शासकीय / निजी अस्पताल खुले रहेंगे ।

ऽ    लाॅकडाउन के दौरान दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुऐ जैसे – दूध, फल, सब्जी, किराना, रेस्टोरेंट आदि की होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी ।

ऽ    नेशनल हाईवे के वाहन एवं आवश्यक माल वाहन उक्त आदेश से मुक्त रहेंगे ।

ऽ    अत्यावश्यक सेवाऐं जैसे – राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग के सेवको पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा ।

ऽ    इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानो के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

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