बड़वानी 15 जुलाई/ एस्डीएम बड़वानी श्री अंशु जावला ने अपने अनुभाग की समस्त नाश्ते की दुकानो, होटल, भोजनालय, ढाबे, रेस्टाॅरेंट में सामग्री खरीदकर वहीं खड़े या बैठकर खाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस नियम का उल्लंघन होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

    एसडीएम सुश्री अंशु जावला ने बताया कि प्रायः यह देखने में आ रहा था कि नाश्ते की दुकानो, भोजनालय, ढाबा, रेस्टाॅरेंट, होटल आदि पर लोग वस्तु खरीदने के पश्चात वही खड़े होकर या बैठकर खा रहे थे। जिससे सोसल डिस्टेंस के नियमो का पालन नही हो रहा था। वही खाने के दौरान मुंह पर मास्क हटाने के कारण कोरोना वायरस फैलने की आशंका को बल मिल रहा था। इसलिये धारा 144 के अंतर्गत उक्त निषेधाज्ञा जारी की गई है। उन्होने स्पष्ट किया है कि दुकान से सामग्री खरीदकर पैक कराकर घर ले जाने की छूट पूर्व के समान जारी रहेगी ।

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