बड़वानी 16 जुलाई/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमित तोमर ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशो के परिपालन में बड़वानी में भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध होगा ।

जारी आदेश है इस प्रकार

ऽ    कोई भी धार्मिक कार्य / त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलो पर किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा एवं न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी ।

ऽ    सार्वजनिक स्थानो पर किसी प्रकार की मूर्मि, झाॅकी आदि स्थापित की जाना प्रतिबंधित रहेगा । सर्व संबंधितो से अपेक्षा है कि अपने – अपने घरो में पूजा / उपासना करेंगे ।

ऽ    धार्मिक / उपासना स्थलो पर कोविड – 19 के संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्टा न हो । साथ ही उपासना स्थलो पर फेस कवर ( मास्क ) एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानको का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा ।

ऽ    विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नही होगी । इसमें वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10 – 10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। इसी प्रकार किसी पारिवारिक कार्यक्रम यथा जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में 10 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही होंगे ।

ऽ    अंतिम संस्कार से संबधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति से अधिक सम्मिलित होना प्रतिबंधित रहेगा ।

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