खेतिया (सुभाष सोनेस) श्री शिवराज सिंह ,कलेक्टर जिला-बड़वानी के आदेश एवं दीपक अवस्थी जिला आबकारी अधिकारी बड़वानी के निर्देशन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी जी एस धुंध के नेतृत्व में मुखबीर  की सूचना पर  निवाली तहसील के ग्राम मरदई के मेंडा बयडा  फल्या मे आरोपी मोहन पिता रागा के रिहायशी मकान व दुकान से चार पेटी गोवा व्हिस्की लेबल लगी बिना होलोग्राम की हाथ से बनी नकली  शराब जप्त की एवं एक केन मे 20 लीटर ओ.पी स्प्रिट मदिरा जप्त  कर  आरोपी को गिरफ्तार कर  म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915   संशोधित 2000 की धारा 34(2) , 36,49 a के तहत प्रकरण   पंजीबद कर विवेचना में लिया गया है ।  आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है!  “प्रकरण में जप्त  मदिरा  का बाजार मूल्य लगभग  39200 /- रुपये है।”

        उक्त प्रकरण वृत  प्रभारी कमलेश बामनिया आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया है।  कार्यवाही में योगेश टटवाडे आबकारी उप निरीक्षक तथा आबकारी प्रधान आरक्षक राजेंद्र जायसवाल एवं आरक्षक सुदेश आचार्य विजय चन्देल का सराहनीय योगदान रहा।

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